MPFSTS · प्रक्रिया फ्लो चार्ट एवं डाटा फ्लो डायग्राम
मध्य प्रदेश शासन — सत्यमेव जयते

प्रक्रिया फ्लो चार्ट

विभाग के अधिकृत डाटा फ्लो डायग्राम से पुनर्निर्मित

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चार्ट
कृषक SHDO — विकासखंड स्तर ADH / DDH — जिला स्तर वेंडर / एम.पी. स्टेट एग्रो कोषालय निर्णय बिंदु

MPFSTS पोर्टल का सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रवाह

पंजीयन से भुगतान तक — दस चरण, एवं प्रत्येक किस लॉग इन से होता है

पंजीयन — आधार लिंक, मोबाइल नंबर द्वारा
कृषक लॉग इन आवेदन (आधार eKYC उपरांत)

कृषक द्वारा योजना एवं घटक का चयन, लाभ के रकबे की प्रविष्टि, लेटरल एवं वेंडर का चयन, शपथ पत्र एवं अनुबंध पत्र का OTP द्वारा सत्यापन।

SHDO लॉग इन पैनल दस्तावेज़ सत्यापन

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी द्वारा विकासखंड स्तर पर दस्तावेज़ सत्यापन।

आवेदन दिनांक से 7 दिवस के भीतर
ADH / DDH दस्तावेज़ सत्यापन (अनुमोदन)

उप / सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा जिला स्तर पर अनुमोदन।

सत्यापन से 7 दिवस के भीतर
संचालनालय लॉटरी जारी ऑनलाइन (आवेदन लक्ष्य से अधिक होने पर)

गठित समिति द्वारा आयोजित, संचालनालय स्तर से प्रकाशित।

ADH / DDH कार्यादेश जारी

कृषक के पक्ष में, अथवा वेंडर-क्रियान्वित घटकों में एम.पी. स्टेट एग्रो के पक्ष में जारी।

कृषक / वेंडर / SHDO कार्य शुरू / कार्य समाप्ति

कृषक, वेंडर अथवा SHDO के लॉग इन पैनल से सूचित।

45 दिवस (PDMC) · 60 दिवस (संरक्षित खेती)
मोबाइल एप Geo-tagging (SHDO / वेंडर के द्वारा)

MP किसान मोबाइल एप्लीकेशन से किया जाता है। केवल जियो-टैग हो चुके प्रकरण ही विकासखंड स्तर पर भौतिक सत्यापन हेतु दिखाई देते हैं।

SHDO लॉग इन पैनल भौतिक सत्यापन

इन्फ्रा-मैपिंग मोबाइल एप के माध्यम से; विवरण एवं क्षेत्रीय फोटो MPFSTS पोर्टल पर प्रविष्ट।

कार्य पूर्ण की दिनांक से 15 दिवस के भीतर
कृषक / वेंडर सामग्री प्रदाय एवं प्राप्ति जानकारी

कृषक अथवा वेंडर लॉग इन पैनल से प्रविष्ट।

DDH / ADH देयक (बिल) जारी

अनुदान भुगतान हेतु कोषालय के पक्ष में जारी।

कोषालय NEFT / RTGS द्वारा भुगतान

भुगतान की जानकारी DDH / ADH लॉग इन पैनल से पोर्टल पर अपलोड।

अनुदान कृषक के खाते में जमा

लॉग इन अनुसार उत्तरदायित्व चार्ट

कौन क्या करता है, एवं कितने दिवस में

चरण किसके द्वारा लॉग इन पैनल समय-सीमा चूकने पर क्या होता है
पंजीयन + आधार eKYC कृषकसार्वजनिक पोर्टल वर्ष भर खुला
योजना में आवेदन कृषककृषक लॉग इन आवेदन अवधिअगली अवधि की प्रतीक्षा
दस्तावेज़ सत्यापन SHDOSHDO लॉग इन 7 दिवस समय-सीमा उल्लंघन जिला एवं संचालनालय को सूचित
दस्तावेज़ अनुमोदन ADH / DDHजिला लॉग इन 7 दिवस समय-सीमा उल्लंघन चिह्नित; स्वतः एस्केलेशन
कृषक अंश जमा कृषकबैंक स्थानांतरण + पोर्टल अपलोड 15 दिवस आवेदन स्वतः निरस्त हो जाता है
कार्यादेश जारी ADH / DDH → MP State Agroजिला एवं एग्रो लॉग इन
कार्य समाप्ति कृषक / वेंडरकृषक / वेंडर लॉग इन 45–60 दिवस कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जाता है
जियो-टैगिंग वेंडर / SHDOMP किसान मोबाइल एप प्रकरण भौतिक सत्यापन तक नहीं पहुँचता
भौतिक सत्यापन SHDOइन्फ्रा-मैपिंग एप + पोर्टल 15 दिवस समय-सीमा उल्लंघन चिह्नित; भुगतान विलंबित
देयक निर्माण ADH / DDHजिला लॉग इन
भुगतान (NEFT / RTGS) कोषालयकोषालय; DDH/ADH द्वारा अपलोड

पंजीयन प्रक्रिया प्रवाह

निःशुल्क ऑनलाइन सेवा — कृषक, उद्यमी एवं संस्था

प्रारंभ — mpfsts.mp.gov.in पर जाएँ
मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें, OTP से सत्यापित करें

Send OTP → Have OTP → कैप्चा सहित वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें → Verify OTP।

क्या मोबाइल नंबर आधार से लिंक है?
हाँ आधार सत्यापन OTP के माध्यम से

आधार क्रमांक प्रविष्ट करें → Generate eKYC OTP → OTP दर्ज करें → सत्यापित करें।

नहीं आधार सत्यापन बायोमैट्रिक के माध्यम से

डिवाइस चुनें (Morpho / Mantra / Startek), आधार क्रमांक प्रविष्ट करें, फिर कैप्चर फिंगर प्रिंट करें।

पंजीयन का प्रकार चुनें एवं व्यक्तिगत विवरण प्रविष्ट करें

कृषक / उद्यमी / संस्था। वर्ग, पता, NEFT-RTGS हेतु बैंक खाता।

भूमि एवं प्रक्षेत्र की जानकारी प्रविष्ट करें

प्रत्येक प्रक्षेत्र हेतु खसरा क्रमांक, रकबा, सिंचाई स्रोत, मृदा प्रकार एवं वर्तमान फसल।

दस्तावेज़ अपलोड करें एवं सुरक्षित करें

खसरा / खतौनी, बैंक पासबुक, फोटो, एवं लागू होने पर जाति प्रमाण-पत्र।

पंजीयन क्रमांक एवं पावती प्राप्त

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PDMC) — सम्पूर्ण डाटा फ्लो डायग्राम

मध्य प्रदेश राज्य · ऑनलाइन अनुदान · ड्रिप एवं स्प्रिंकलर

प्रारंभ
पंजीयन हेतु प्रक्रिया

कृषक द्वारा पोर्टल से eKYC बायोमैट्रिक / OTP के माध्यम से सत्यापन उपरांत पंजीयन।

योजना में आवेदन हेतु प्रक्रिया

प्रदाय लॉग इन पैनल से लॉग इन · योजना एवं घटक का चयन · लाभ के रकबे की प्रविष्टि · लेटरल का चयन · वेंडर का चयन · शपथ पत्र एवं अनुबंध पत्र का सत्यापन · OTP के माध्यम से हितग्राही का सत्यापन · सुरक्षित करें।

क्या आवेदक संबंधित योजना सामग्री में 5 हेक्टेयर तक का लाभ विगत 7 वर्षों में ले चुका है?
संबंधित योजना का लाभ सात वर्षों के पश्चात् ले पाएगा
आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है
SHDO दस्तावेज़ सत्यापन

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन।

आवेदन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर सत्यापन किया जाना आवश्यक है
क्या दस्तावेज़ सत्यापन के समय दस्तावेज़ गलत, अपूर्ण या अपठनीय पाए गए?
SHDO विकासखंड स्तर से दस्तावेज़ अस्वीकृत किया जाएगा (कारण सहित)
उप/सहायक संचालक दस्तावेज़ अनुमोदन

उप / सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा दस्तावेज़ अनुमोदन।

विकासखंड स्तर से दस्तावेज़ सत्यापन से 7 दिवस के अन्दर आवश्यक
कृषक अंश राशि स्थानांतरण

जिला स्तर से अनुमोदन उपरांत निर्धारित 15 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा कृषक अंश राशि सम्बंधित कंपनी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। कृषक अंश राशि का विवरण कंपनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

क्या कृषक अंश 15 दिवस के भीतर स्थानांतरित हुआ?
कृषक का आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा
कार्य आदेश जारी

1. उप/सहायक संचालक स्तर से एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में कार्य आदेश जारी। 2. जिला प्रबंधक एम.पी.स्टेट.एग्रो. के माध्यम से वेंडर के पक्ष में कार्य आदेश जारी।

वेंडर पैनल कार्य प्रारंभ

कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कार्य प्रारंभ की सूचना वेंडर पैनल से वेंडर द्वारा दी जाएगी।

कार्य समाप्त एवं Geo Tagging

1. जिला प्रबंधक के माध्यम से कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 45 दिनों के अन्दर कार्य समाप्ति की सूचना वेंडर द्वारा पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी; अन्यथा कार्य आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। 2. Geo Tagging की प्रक्रिया वेंडर के माध्यम से की जाएगी। 3. जिन प्रकरणों की Geo Tagging हो चुकी होगी केवल वे ही प्रकरण भौतिक सत्यापन की जानकारी प्रविष्ट करते समय विकासखंड स्तर पर दिखाई देंगे। 4. कंपनी द्वारा कृषक अंश प्राप्ति का क्रेडिट-नोट / क्रेडिट कन्फर्मेशन MP AGRO जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

SHDO भौतिक सत्यापन

1. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा भौतिक सत्यापन मोबाइल एप (इन्फ्रामैपिंग) के माध्यम से किया जाना। 2. मोबाइल एप से की गई भौतिक सत्यापन की जानकारी MPFSTS पोर्टल पर कार्य पूर्ण की दिनांक से 15 दिनों के अन्दर प्रविष्ट किया जाना एवं फील्ड स्तर पर लगाई गई सामग्री का फोटोग्राफ अपलोड किया जाना आवश्यक है। 3. SHDO के माध्यम से एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा अपलोड किये गए देयक की पुष्टि एवं भौतिक सत्यापन।

देयक जारी (वेंडर पक्ष)

1. वेंडर द्वारा एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में अनुदान भुगतान हेतु देयक जारी किया जाना। 2. एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा उद्यानिकी विभाग के पक्ष में अनुदान भुगतान हेतु देयक जारी किया जाना।

देयक जारी (विभाग पक्ष)

उप/सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा एम.पी.स्टेट.एग्रो. को अनुदान भुगतान हेतु कोषालय के पक्ष में देयक जारी किया जाना।

भुगतान

1. एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में अनुदान का भुगतान कोषालय स्तर से किया जाना। 2. जिला प्रबंधक एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा वेंडर को अनुदान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाना। 3. उक्त बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 की जानकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

समाप्त

संरक्षित खेती — पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस

संरक्षित खेती योजना अंतर्गत ऑनलाइन अनुदान हेतु सम्पूर्ण डाटा फ्लो डायग्राम

⚠️
PDMC से मुख्य अंतर संरक्षित खेती में लाभ एक बार ही देय है — जिस कृषक ने इसे प्राप्त कर लिया है वह सात वर्ष पश्चात् भी पुनः नहीं ले सकता। कृषक अंश एम.पी. स्टेट एग्रो जिला कार्यालय में जमा होता है (कंपनी के खाते में नहीं), एवं कार्य पूर्णता की सीमा 45 के स्थान पर 60 दिवस है।
प्रारंभ
पंजीयन हेतु प्रक्रिया

कृषक द्वारा पोर्टल से eKYC बायोमैट्रिक / OTP के माध्यम से सत्यापन उपरांत पंजीयन।

योजना में आवेदन हेतु प्रक्रिया

प्रदाय लॉग इन पैनल से लॉग इन · योजना एवं घटक का चयन · लाभ के रकबे की प्रविष्टि · वेंडर का चयन · कृषक अंश भुगतान की पावती / प्रति अपलोड · सुरक्षित करें।

क्या आवेदक संबंधित योजना सामग्री में लाभ ले चुका है?
संबंधित योजना का लाभ पुनः नहीं ले पाएगा
आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार लिया गया है
SHDO दस्तावेज़ सत्यापन आवेदन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर
क्या दस्तावेज़ गलत, अपूर्ण या अपठनीय पाए गए?
विकासखंड स्तर से दस्तावेज़ अस्वीकृत किया जाएगा (कारण सहित)
दस्तावेज़ अनुमोदन

उप / सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा।

विकासखंड स्तर से सत्यापन से 7 दिवस के अन्दर
एम.पी. स्टेट एग्रो जिला कार्यालय में कृषक अंश जमा

जिला स्तर से अनुमोदन उपरांत कृषक द्वारा कृषक अंश राशि सम्बंधित जिला प्रबंधक के जिला कार्यालय में स्थानांतरित कर, कृषक अंश राशि का विवरण जिला प्रबंधक द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

कार्य आदेश जारी

1. उप/सहायक संचालक स्तर से एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में कार्यादेश जारी। 2. जिला प्रबंधक एम.पी.स्टेट.एग्रो. के माध्यम से वेंडर के पक्ष में कार्यादेश जारी।

कार्य प्रारंभ

कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कार्य प्रारंभ की सूचना वेंडर पैनल से दी जाएगी।

कार्य समाप्त

जिला प्रबंधक के माध्यम से कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 60 दिनों के अन्दर कार्य समाप्ति की सूचना वेंडर द्वारा पोर्टल (प्रदाय लॉग इन) के माध्यम से दी जाएगी; अन्यथा कार्य आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

भौतिक सत्यापन

1. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा भौतिक सत्यापन मोबाइल एप (इन्फ्रामैपिंग) के माध्यम से। 2. जानकारी MPFSTS पोर्टल पर कार्य पूर्ण की दिनांक से 15 दिनों के अन्दर प्रविष्ट, एवं फील्ड स्तर पर लगाई गई सामग्री का फोटोग्राफ अपलोड आवश्यक। 3. SHDO के माध्यम से एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा अपलोड किये गए देयक की पुष्टि एवं भौतिक सत्यापन।

देयक जारी (वेंडर पक्ष)

1. वेंडर द्वारा एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में अनुदान भुगतान हेतु देयक जारी। 2. एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा उद्यानिकी विभाग के पक्ष में अनुदान भुगतान हेतु देयक जारी।

कोषालय के पक्ष में देयक जारी

उप/सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा एम.पी.स्टेट.एग्रो. को अनुदान भुगतान हेतु कोषालय के पक्ष में देयक जारी किया जाना।

भुगतान

1. एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में अनुदान का भुगतान कोषालय स्तर से किया जाना। 2. जिला प्रबंधक एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा वेंडर को अनुदान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से। 3. दोनों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

समाप्त

अन्य सभी योजनाएँ — डाटा फ्लो डायग्राम

PDMC, पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाएँ

ℹ️
मुख्य अंतर — बीच में कोई वेंडर नहीं इन योजनाओं में कार्यादेश सीधे कृषक के पक्ष में जारी होता है, कृषक स्वयं कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना देता है, एवं अनुदान कोषालय द्वारा सीधे कृषक को NEFT / RTGS से भुगतान किया जाता है। जियो-टैगिंग वेंडर के स्थान पर SHDO द्वारा की जाती है।
प्रारंभ
पंजीयन हेतु प्रक्रिया

कृषक द्वारा पोर्टल से eKYC बायोमैट्रिक / OTP के माध्यम से सत्यापन उपरांत पंजीयन।

योजना में आवेदन हेतु प्रक्रिया

कृषक द्वारा स्वयं को प्रदाय लॉग इन पैनल से लॉग इन · योजना एवं घटक का चयन · लाभ के रकबे की प्रविष्टि · कैप्चा कोड की प्रविष्टि · सुरक्षित करें।

विगत सात वर्षों में क्या आवेदक ने प्रदाय लिमिट अनुसार आवेदन कर लाभ ले लिया है?
संबंधित योजना का लाभ सात वर्षों के पश्चात् ले पाएगा
आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है
SHDO दस्तावेज़ सत्यापन

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन।

आवेदन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर
क्या ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन के समय दस्तावेज़ गलत, अपूर्ण या अपठनीय पाए गए?
विकासखंड स्तर से वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा दस्तावेज़ अस्वीकृत किया जाएगा (कारण सहित)
दस्तावेज़ अनुमोदन

उप / सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा दस्तावेज़ अनुमोदन।

विकासखंड स्तर से दस्तावेज़ सत्यापन से 7 दिवस के अन्दर
कार्य आदेश जारी

जिला स्तर से अनुमोदन उपरांत सम्बंधित कृषक के पक्ष में कार्य आदेश जारी (उप/सहायक संचालक द्वारा)।

कार्य प्रारंभ

कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कार्य प्रारंभ की सूचना कृषक / वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (प्रदाय लॉग इन) के माध्यम से दी जाएगी।

कार्य समाप्त

कार्य समाप्ति की सूचना कृषक / वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (प्रदाय लॉग इन) के माध्यम से दी जाएगी।

भौतिक सत्यापन

1. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा कार्य समाप्ति की दिनांक से 15 दिनों के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। 2. इन्फ्रामैपिंग से की गई भौतिक सत्यापन की जानकारी MPFSTS पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना एवं फील्ड स्तर पर लगाई गयी सामग्री का फोटोग्राफ अपलोड किया जाना आवश्यक है।

देयक जारी

उप/सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा कृषक को अनुदान भुगतान हेतु कोषालय के पक्ष में देयक जारी किया जाना।

भुगतान

कृषक के पक्ष में अनुदान का भुगतान कोषालय स्तर से NEFT/RTGS के माध्यम से किया जाना।

समाप्त

जियो-टैगिंग प्रवाह — MP किसान मोबाइल एप

वेंडर के सेवा प्रदाता अथवा SHDO द्वारा किया जाता है

प्रारंभ — MP किसान एप खोलें
लॉग इन

वेंडर के क्षेत्रीय कर्मी वेब पैनल से वेंडर द्वारा बनाई गई यूज़र आई.डी. एवं पासवर्ड से लॉग इन करते हैं।

MPFSTS सत्यापन चुनें → योजना → फसल / सामग्री

उदाहरण PDMC → ड्रिप / स्प्रिंकलर। जियो-टैग किए जाने वाले किसानों की सूची प्रदर्शित होती है।

कृषक का विवरण खोलें एवं आगे बढ़ें

किसान का विवरण देखें, फिर जियो-टैगिंग प्रारंभ करने हेतु 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।

निर्देशानुसार तीन फोटो लें

तीनों निर्धारित कोणों हेतु कैमरा खुलता है। निर्देशानुसार फोटो लें, क्रॉप करें, एवं प्रत्येक को सुरक्षित करने हेतु ओके पर क्लिक करें।

स्थान स्वतः दर्ज

सभी निर्देशानुसार फोटो लेने पर जिस स्थान से फोटो लिया है उस स्थान की लोकेशन स्वतः जियो-टैगिंग के माध्यम से दिखाई देने लगेगी। अपना रिमार्क लिखकर सुरक्षित करें पर क्लिक करें।

क्या नेटवर्क उपलब्ध है?
हाँ तत्काल ऑनलाइन सुरक्षित
नहीं ऑफलाइन सुरक्षित

'ऑफलाइन' पर क्लिक करने पर जानकारी डिवाइस पर सुरक्षित हो जाती है। बाद में 'अपना ऑफलाइन डाटा' खोलें, रिकॉर्ड चुनें एवं 'रिकॉर्ड अपलोड करें' पर क्लिक करें — हाँ करने पर जानकारी ऑनलाइन सेव हो जाएगी।

वेंडर वेब लॉग इन वेंडर जियो-टैग की समीक्षा कर अनुमोदित अथवा निरस्त करता है

वेब पैनल से वेंडर वित्तीय वर्ष, जिला, योजना एवं फसल सामग्री का चयन कर फोटो देखता है, एवं सेवा प्रदाता द्वारा किए गए जियो-टैगिंग को अनुमोदित अथवा निरस्त करता है।

प्रकरण विकासखंड स्तर पर दिखाई देता है

जिन प्रकरणों की जियो-टैगिंग हो चुकी होगी केवल वे ही प्रकरण भौतिक सत्यापन की जानकारी प्रविष्ट करते समय विकासखंड स्तर पर दिखाई देंगे।

भौतिक सत्यापन हेतु तैयार

देयक एवं भुगतान प्रवाह

धन कैसे प्रवाहित होता है — एवं भुगतान किसको होगा यह कौन तय करता है

मार्ग A — वेंडर-क्रियान्वित योजनाएँ

PDMC, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस

  • कृषक द्वारा कृषक अंश भुगतान कंपनी के खाते में (PDMC) अथवा एम.पी. स्टेट एग्रो जिला कार्यालय में (संरक्षित खेती)
  • वेंडर द्वारा एम.पी. स्टेट एग्रो को देयककार्य समाप्ति एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात्
  • एम.पी. स्टेट एग्रो द्वारा विभाग को देयकअनुदान भुगतान हेतु
  • ADH / DDH द्वारा कोषालय को देयकएम.पी. स्टेट एग्रो के पक्ष में
  • कोषालय द्वारा एम.पी. स्टेट एग्रो को भुगतान
  • जिला प्रबंधक द्वारा वेंडर को भुगतानRTGS / NEFT · पोर्टल पर अपलोड

मार्ग B — कृषक-क्रियान्वित योजनाएँ

MIDH, RKVY, MIDH, राज्य योजनाएँ

  • कृषक द्वारा कार्य निष्पादनपोर्टल पर प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना
  • SHDO द्वारा भौतिक सत्यापन15 दिवस के भीतर
  • जिला तय करता है भुगतान किसको कृषक, नर्सरी, विपणन संस्था अथवा विक्रेता — देयक निर्माण से पूर्व निर्धारित
  • ADH / DDH द्वारा देयक निर्माणमांग संख्या सहित, कोषालय के पक्ष में
  • कोषालय द्वारा सीधे भुगतानNEFT / RTGS

धन प्रवाह के साथ बनने वाले दस्तावेज़

दस्तावेज़किसके द्वारा किस चरण परकहाँ दिखाई देता है
अनुबंध पत्रकृषक + वेंडर आवेदनकृषक एवं वेंडर पैनल
कार्यादेश (आदेश पत्र)ADH / DDH अनुमोदन के पश्चात्समस्त पैनल
क्रेडिट नोट / क्रेडिट कन्फर्मेशनवेंडर / जिला प्रबंधक कृषक अंश प्राप्ति परजिला एवं SHDO पैनल
भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनSHDO कार्य समाप्ति के पश्चात्जिला पैनल
देयक (बिल) मांग संख्या सहितADH / DDH सत्यापन के पश्चात्कोषालय एवं जिला
स्वीकृति आदेशADH / DDH देयक के साथवेंडर / कृषक
Form MPTC-46जिला कार्यालय कोषालय प्रस्तुतिकोषालय
ई-भुगतान अभिलेख (UTR)कोषालय, ADH/DDH द्वारा अपलोड भुगतान परकृषक पैनल एवं एप